मुंबई : मुंबईकरों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 23 जुलाई 2026 की रात 12.01 बजे से 6 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक लागू रहेगा।
पुलिस के अनुसार, दिल्ली में कॉक्रोच जनता पार्टी के आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखते हुए मुंबई में भी किसी तरह की अप्रिय घटना, सार्वजनिक शांति भंग होने या कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस आदेश से मुंबईकरों के सामान्य जीवन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
धारा 144 के तहत किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?
मुंबई में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
बिना अनुमति किसी भी प्रकार की मिरवणूक (जुलूस) निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
मिरवणूक में लाउडस्पीकर, बैंड, वाद्य यंत्र और पटाखों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
इन कार्यक्रमों पर नहीं होगा असर
धारा 144 लागू होने के बावजूद कई सामान्य गतिविधियों को छूट दी गई है।
विवाह समारोहों पर कोई रोक नहीं होगी।
अंतिम संस्कार और श्मशानभूमि या दफन स्थल तक जाने वाली प्रक्रिया पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
कंपनियों, सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों और नियमित व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं होगा।
दुकाने, कारखाने, थिएटर, नाट्यगृह और अन्य रोजमर्रा के कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेंगे।
सामाजिक संस्थाओं, क्लब, सहकारी संस्थाओं और संगठनों की आवश्यक बैठकों को भी अनुमति रहेगी।
जिन कार्यक्रमों और जुलूसों को पुलिस प्रशासन से पहले से अनुमति मिली है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
मुंबई पुलिस की अपील
मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।


