कार-बाइक चालकों के लिए जरूरी खबर! एक गलती पड़ सकती है भारी, RTO ने काटे 395 चालान

HSRP नंबर प्लेट, फैंसी नंबर और काली फिल्म पर कार्रवाई; 15 दिन में 8 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला

पिंपरी-चिंचवड़ में वाहन चलाने वालों के लिए यह खबर काम की है। अगर आपकी गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट लगी है, HSRP नंबर प्लेट नहीं है या शीशों पर नियमों के खिलाफ काली फिल्म लगी है, तो अब सावधान हो जाइए। पिंपरी-चिंचवड़ RTO ने ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। RTO की ओर से 1 से 15 सितंबर 2026 के बीच चलाए गए इस अभियान में कुल 395 वाहनों पर चालान किए गए। इनमें से 167 चालानों का भुगतान किया गया और इससे 8 लाख 9 हजार 270 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

HSRP नंबर प्लेट नहीं तो कार्रवाई

इस पूरी कार्रवाई में सबसे ज्यादा मामले HSRP नंबर प्लेट से जुड़े सामने आए। HSRP नंबर प्लेट नहीं होने पर 275 चालान किए गए। इनमें से 106 चालानों का भुगतान हुआ और 1 लाख 8 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, फैंसी या नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट के मामले में 59 चालान किए गए। इनमें 32 चालानों का भुगतान हुआ और 20 हजार 500 रुपये वसूले गए।

काली फिल्म और ट्रैवल्स बसों पर भी कार्रवाई

वाहनों के शीशों पर नियमों के खिलाफ काली फिल्म लगाने के मामले में 16 चालान किए गए। इनमें 6 चालानों का भुगतान हुआ और 3 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा दूसरे राज्यों में पंजीकृत लक्जरी ट्रैवल्स बसों पर भी RTO ने कार्रवाई की। इन बसों के 45 चालान किए गए, जिनमें 23 चालानों का भुगतान हुआ और 6 लाख 77 हजार 770 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

वाहन चालकों के लिए क्या जरूरी है?

RTO ने वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। गाड़ी पर फैंसी या नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट लगी है तो उसे तुरंत हटाकर निर्धारित मानकों के अनुसार HSRP नंबर प्लेट लगवानी चाहिए। शीशों पर नियमों का उल्लंघन करने वाली काली फिल्म नहीं लगानी चाहिए। साथ ही वाहन में ऐसा कोई अनधिकृत बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उसकी मूल संरचना या सुरक्षा मानकों में बदलाव हो। RTO ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटर वाहन कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी सड़क पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट और शीशों की एक बार जरूर जांच कर लें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही सीधे चालान और जुर्माने की वजह बन सकती है।

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