पुणे : बाहर का खाना खाते समय स्वाद के साथ उसकी स्वच्छता और गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसी को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे में होटल, ढाबों और खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों की जांच की। 9 और 10 अक्टूबर को की गई इस कार्रवाई में बिना लाइसेंस या पंजीकरण के कारोबार करने वाले चार खाद्य प्रतिष्ठानों को व्यवसाय बंद करने के निर्देश दिए गए। वहीं, स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई।
गार्डन वडापाव सेंटर समेत 4 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
FDA की जांच में पुणे के कैंप स्थित गार्डन वडापाव सेंटर के अलावा पिंपरी-चिंचवड़ के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इनमें थेरगांव स्थित बालाजी साउथ इंडियन फूड, रहाटणी स्थित इंजीनियर वडे एंड थाली और जी. के. होटल, युअर हेज शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों पर आवश्यक लाइसेंस या पंजीकरण के बिना कारोबार करने के मामले में व्यवसाय बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
साफ-सफाई में लापरवाही भी पड़ी भारी
खाद्य पदार्थों की बिक्री के दौरान स्वच्छता बनाए रखना भी प्रशासन की प्राथमिकता है। जांच के दौरान लोहगांव स्थित पंजाबी ढाबा, कोंढवा खुर्द स्थित खान-ए-खास होटल और देवाची उरुळी स्थित होटल सोनाई में स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद इन तीनों प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। FDA ने स्पष्ट किया कि खाद्य व्यवसाय चलाने वालों के लिए जरूरी लाइसेंस और पंजीकरण के साथ-साथ स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत कहां करें?
अगर किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर संदेह है या खाद्य कारोबार में किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई देती है, तो नागरिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर: 1800222365
ऑनलाइन शिकायत : खाद्य एवं औषधि प्रशासन के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
खाने का स्वाद जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसकी स्वच्छता और गुणवत्ता। ऐसे में खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच से नियमों का पालन सुनिश्चित करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।


