केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की संभावित कमी और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए नई स्टॉक लिमिट तय कर दी है, जो 1 अगस्त 2026 से लागू होगी। नए नियमों के मुताबिक, अब कोई भी व्यापारी एक बार में 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। इसके अलावा, 30 दिनों से अधिक समय तक चीनी का भंडारण करने की भी अनुमति नहीं होगी।
यह आदेश खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कृत्रिम किल्लत व जमाखोरी पर रोक लगाना है। सरकार ने व्यापारियों के लिए यह भी अनिवार्य किया है कि वे अपने पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करें। यदि कोई व्यापारी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार द्वारा लागू की गई यह स्टॉक सीमा 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की आपूर्ति संतुलित रहेगी और आम उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में महंगी चीनी का सामना नहीं करना पड़ेगा।


