भिवंडी : महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित गंगारामवाड़ी इलाके में हुई दर्दनाक कोहिनूर इमारत हादसे के बाद आखिरकार प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 3 लोग घायल हुए थे। अब इस मामले में इमारत के मालिक और मरम्मत का काम कर रहे ठेकेदार के खिलाफ भोईवाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
भिवंडी महानगरपालिका की शिकायत के आधार पर बिल्डिंग मालिक बिलाल अहमद अबूबकर खान और मरम्मत कार्य करने वाले ठेकेदार अशोक को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इमारत में आवश्यक अनुमति लिए बिना मरम्मत कराई गई और निर्माण कार्य भी घटिया गुणवत्ता का था, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 125 (अ) और (ब) के साथ-साथ एमआरटीपी अधिनियम की धारा 52 और 53 के तहत मामला दर्ज किया है।
इस मामले की शिकायत भिवंडी महानगरपालिका के प्रभारी सहायक आयुक्त (अनधिकृत निर्माण विभाग) फैजल तातली ने दर्ज कराई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिम्मेदार लोगों पर जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।


