नागपुर: खाद्य एवं औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, नागपुर कार्यालय ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अनुसार जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 03/06/2026 को नागपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्रवाई की। इस दौरान रेडी टू सर्व फ्रूट ड्रिंक (एनर्जल), न्यूट्रास्यूटिकल तथा अन्य प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर बड़ी मात्रा में स्टॉक जब्त किया गया।
कार्रवाई में रेडी टू सर्व फ्रूट ड्रिंक (एनर्जल) के 36,366 लीटर स्टॉक की जब्ती की गई, जिसकी कीमत ₹55,67,779 है। इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल श्रेणी के 536 स्ट्रिप्स व 22 प्लास्टिक जार मूल्य ₹1,42,890 तथा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के 161 किलोग्राम स्टॉक मूल्य ₹1,31,727 जब्त किए गए। कुल मिलाकर ₹58,42,396 मूल्य का माल जब्त किया गया। गुणवत्ता विभाग को प्राप्त जानकारी के आधार पर सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित सोयाम, रावसाहेब वाकडे तथा महेश चव्हाणे की टीम ने एफ. डी. सी. लिमिटेड, सोनेगांव एम. आई. डी. सी., हिंगणा, नागपुर स्थित वितरक गोदाम का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि बिक्री के लिए उपलब्ध Enerzal उत्पाद के लेबल पर Energy andElectrolyteDrink लिखा हुआ था, जिससे यह उत्पाद Misbranded श्रेणी में पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 26 मई 2026 को M/s. FDC Limited, Waluj, Aurangabad, Maharashtra को भेजे गए पत्र में भी Enerzal को Misbranded बताया गया था और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद M/s. FDC Limited, MIDC, Nagpur के गोदाम में Enerzal Energy and Electrolyte Drink की बिक्री जारी पाई गई। इसके बाद विभाग ने Ready to Serve Fruit Beverage (Enerzal) – Orange Flavour, Blitz Flavour, Apple Flavour तथा Premix for Water Based Flavoured Drink (Enerzal) Orange Flavour, Lime Flavour Energy & Electrolyte Drinks के कुल 10 खाद्य नमूने विश्लेषण हेतु लिए और 1,79,627 बोतलें एवं पैकेट्स मूल्य ₹55,68,000 का स्टॉक जब्त किया।
इसके अलावा M/s-New roots, Skin laser, Hair clinic, 2nd floor, Diamond One building, Dhantoli, Nagpur से आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल खाद्य पदार्थों के 4 नमूने जांच के लिए लिए गए तथा 536 स्ट्रिप्स और 22 प्लास्टिक जार मूल्य ₹1,42,890 का स्टॉक जब्त किया गया। वहीं विभिन्न आयुर्वेदिक उत्पादों में उपयोग किए जा रहे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के 161 किलोग्राम स्टॉक मूल्य ₹1,31,727 भी जब्त किए गए।
यह कार्रवाई सहायक आयुक्त (गुणवत्ता) यदुराज दहातोंडे तथा सहायक आयुक्त (नागपुर विभाग) कृष्ण जयरामकर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित सोयाम, रावसाहेब वाकडे, महेश चव्हाणे, रा. व. यादव और कि. शि. सोनवणे द्वारा की गई। जब्त किए गए नमूनों को प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह होने पर नागपुर कार्यालय अथवा टोल फ्री नंबर 1800222365 पर संपर्क करें।


