नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पात्र पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। EPFO Amnesty Scheme 2026 के तहत ऐसी संस्थाओं को 6 महीने की विशेष माफी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए कई पीएफ ट्रस्ट अपनी पुरानी कमियों को सुधारकर रिकॉर्ड नियमित कर सकेंगे।
हर कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा भविष्य निधि (PF) में जमा करता है। यही राशि भविष्य में जरूरत के समय और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देती है। ऐसे में पीएफ से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन होना बेहद जरूरी है। अब EPFO के इस नए फैसले से कई संस्थाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, यह योजना उन पीएफ ट्रस्ट के लिए शुरू की गई है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें EPF अधिनियम की धारा 17 के तहत केंद्र या राज्य सरकार से जरूरी छूट अधिसूचना (Exemption Notification) नहीं मिली है।
किन संस्थाओं को मिलेगा फायदा?
इस विशेष माफी योजना का लाभ उन संस्थाओं को मिलेगा जो अपना पीएफ ट्रस्ट चला रही हैं और जिन्हें आयकर कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। लेकिन किसी कारण से उनकी EPFO से जुड़ी छूट प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अब उन्हें अपनी स्थिति को नियमित करने का एक मौका मिलेगा।
EPFO ने बनाए दो समूह
EPFO ने पात्र संस्थाओं को दो समूहों में बांटा है।
पहले समूह में वे संस्थाएं शामिल हैं, जो पहले से ही नियमितीकरण के लिए प्रयास कर रही हैं और नियमों का पालन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। दूसरे समूह में वे संस्थाएं शामिल हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत छूट प्राप्त है।
योजना से क्या मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत पीएफ ट्रस्ट की स्थापना से जुड़े रिकॉर्ड को तय समय अवधि तक नियमित करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कुछ नियमों और शर्तों में भी राहत दी जाएगी। इसमें कर्मचारियों की संख्या, फंड के आकार और पिछले कुछ अनुपालन से जुड़े मामलों में छूट मिलने की संभावना है। इससे कई संस्थाएं पुराने मामलों को सुलझाकर पीएफ व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएंगी। EPFO की यह 6 महीने की विशेष योजना पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली संस्थाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है। हालांकि, पात्र संस्थाओं को तय समय सीमा के अंदर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।


