नीट परीक्षा केंद्रों पर कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश

नागपुर: विदर्भ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए आगामी नीट परीक्षा को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनटीए को आदेश दिया है कि परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए कूलर, शुद्ध और ठंडा पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
नीट परीक्षा 21 जून को आयोजित होने वाली है। अदालत ने यह भी माना कि पिछले परीक्षा आयोजन में भी इसी तरह की व्यवस्था के आदेश दिए गए थे, लेकिन कई केंद्रों पर इनका पूरी तरह पालन नहीं हुआ। न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर और राज वाकोडे की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्वतः संज्ञान लेते हुए यह जनहित याचिका दर्ज की। कोर्ट ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र में 25 से 30 हजार विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और मौजूदा तापमान में बिना पर्याप्त सुविधाओं के तीन घंटे की परीक्षा देना कठिन हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर उचित वेंटिलेशन, ठंडक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की गई है, जिसमें सभी व्यावसायिक परीक्षा केंद्रों पर इन सुविधाओं को स्थायी रूप से लागू करने पर विस्तृत आदेश दिए जा सकते हैं।

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