केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन और अपील से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की। नए नियमों के तहत विदेशी नागरिक अब 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन अपील का ऑप्शन भी दिया गया है। पहले भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब वे 180 दिन पूरे होने से पहले किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि तय समय निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। पहली बार ऑनलाइन अपील की व्यवस्था जोड़ी गई है। किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के पास ऑनलाइन अपील कर सकेगा। आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। आयुक्त को संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद फैसला देना होगा। 60 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने की कोशिश करना होगा।


